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अब चालानी अभियुक्तों की पेशी दोपहर 3 बजे तक अनिवार्य, एसडीएम काव्या सी का हुआ आदेश

इटावा के भरथना न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने की दिशा में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) काव्या सी ने गुरुवार को एक अहम आदेश जारी किया है। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि चालानी धाराओं में पकड़े गए अभियुक्तों को अब अपराह्न 3 बजे तक हर हाल में न्यायालय में पेश किया जाए।

इस संबंध में आदेश सीओ के माध्यम से भरथना, बकेवर, इकदिल और लवेदी थानों के प्रभारियों को भेजा गया है। अब तक कई बार थानों द्वारा शाम या देर रात तक अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जाता था, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होता था और अधिवक्ताओं को भी काफी असुविधा उठानी पड़ती थी।एसडीएम काव्या सी ने कहा कि समय की पाबंदी प्रशासन की प्राथमिकता है। देरी करने वाले थानाध्यक्षों के विरुद्ध जवाबदेही तय की जाएगी।


बार एसोसिएशन अध्यक्ष हरिश्चंद्र पांडेय ने कहा कि यह आदेश न्यायालयी अनुशासन को मजबूत करेगा।वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश यादव और कनिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध यादव ने बताया कि अधिवक्ता लंबे समय से इस व्यवस्था की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हुई है।महामंत्री राकेश सिंह चौहान ने कहा कि इससे न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी।अधिवक्ता समुदाय ने एसडीएम काव्या सी के इस कदम के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है।

By G-News18

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