इटावा। थाना जसवंतनगर क्षेत्र के एक गांव में ननिहाल आई युवती से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी की जमानत याचिका जिला न्यायालय ने खारिज कर दी।
प्रकरण के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके सगे मौसा बंटू उर्फ हंसराज पुत्र लल्लू सिंह निवासी माढ़ई थाना शिकोहाबाद (जनपद फिरोजाबाद) ने उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। मामले में थाना जसवंतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आज अपर जिला जज/पॉक्सो एक्ट जज इटावा श्री अंकुर शर्मा की अदालत में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। वादी पक्ष की ओर से डीजीसी व अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने मजबूत तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

