GNEWS18/ब्यूरों/ इटावा। बकेवर थाना क्षेत्र के लखना कस्बे में वर्ष 2023 में दलित परिवार के साथ मारपीट, गाली-गलौज और छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे लखना स्टेट के आरोपी ऋषभ शंकर शुक्ला के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। करीब छह माह से लगातार न्यायालय में अनुपस्थित चल रहे आरोपी ऋषभ शंकर शुक्ला के विरुद्ध कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
पीड़ित कपिल कुमार दोहरे पुत्र अखिलेश कुमार दोहरे, निवासी कालिका मोहल्ला लखना ने बताया कि घटना के बाद थाना बकेवर पुलिस द्वारा कोई सुनवाई न किए जाने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2023 में थाना बकेवर में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई जारी है। पीङित पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा के माध्यम से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया कि आरोपी को 6 सितंबर 2025 को समन जारी कर तलब किया गया था, लेकिन जानकारी होने के बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद कई बार जमानती वारंट जारी किए गए, फिर भी आरोपी की पेशी सुनिश्चित नहीं हो सकी।
थाना बकेवर पुलिस द्वारा हर बार यह रिपोर्ट दी जाती रही कि आरोपी अपने पते पर नहीं मिला। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लंबे समय तक एक जैसी आख्या प्रस्तुत किया जाना संदेह उत्पन्न करता है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यदि आरोपी घर पर नहीं मिला, तो उसके परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना चाहिए था।
न्यायालय ने माना कि आरोपी जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बच रहा है। इसी के चलते कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर थाना बकेवर के थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि वारंट की तामील कराकर आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए।
मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है।
वहीं पीड़ित कपिल कुमार दोहरे ने आरोप लगाया है कि वारंट जारी होने के बाद से उस पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है और धमकियां भी मिल रही हैं। पीड़ित ने इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है।
