इटावा। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने अवैध शस्त्र रखने के आरोप में तीन अलग-अलग मामलों में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनके पास से अवैध छुरे बरामद किए हैं।
पहला मामला:
मोहित उर्फ राजा पुत्र विष्णु, निवासी ग्राम बड़ी नेवाड़ी कला, थाना बकेवर, जनपद इटावा को मु.अ.सं. 181/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक अवैध छुरा बरामद किया।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास लम्बा और गंभीर है, जिसके अंतर्गत 11 से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनमें चोरी, लूट, महामारी अधिनियम का उल्लंघन, और कई बार आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारियां शामिल हैं। मुकदमे कोतवाली, सिविल लाइन, और बकेवर थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं।
दूसरा मामला:
ध्रुव दिवाकर पुत्र रामलखन, निवासी ग्राम बत्रा, थाना नारकी, जनपद फिरोजाबाद को मु.अ.सं. 182/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत एक अवैध छुरा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है।
तीसरा मामला:
बृजेश पुत्र हाकिम सिंह, निवासी महावीर नगर टीला, कस्बा भरथना, थाना भरथना, जनपद इटावा को मु.अ.सं. 183/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अवैध छुरा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
बृजेश के खिलाफ भी पहले से धोखाधड़ी, साजिश, लूट की योजना और आर्म्स एक्ट जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं:
मु.अ.सं. 590/20, धारा 420/402/398/120बी भादवि, थाना बकेवर
मु.अ.सं. 637/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बकेवर
पुलिस का बयान:
फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। पुलिस की सतर्कता और गश्त के चलते यह गिरफ्तारियाँ संभव हो सकीं। सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
